खुशखबरीः घी, दवाएं, कार-बाइक और सीमेंट...GST में नए सुधार से ये चीजें इतनी हो जाएंगी सस्ती!
punjabkesari.in Wednesday, Aug 20, 2025 - 06:05 AM (IST)

नेशनल डेस्कः दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस खास मौके पर सरकार ने आम जनता के लिए बड़ा तोहफा तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि दिवाली के मौके पर देश में नए GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सुधार लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने भी इस सुधार को लेकर नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती और छूट मिलने की संभावना है। यह बदलाव आर्थिक राहत के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी को आसान बनाएंगे।
GST स्लैब में होगा बड़ा बदलाव
वर्तमान में भारत में GST के चार टैक्स स्लैब हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। नए सुधार के तहत यह स्लैब संख्या घटाकर केवल दो कर स्लैब – 5% और 18% तक सीमित करने की योजना है।
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5% स्लैब में अधिकांश जरूरी और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल होंगी।
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18% स्लैब में लग्जरी और उच्च मूल्य वाले उत्पाद आ जाएंगे।
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हालांकि पान-मसाला, तंबाकू और अन्य हानिकारक उत्पादों पर 'सिन टैक्स' 40% तक लागू रहेगा, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहे।
इस बदलाव से अनुमान है कि 12% और 28% स्लैब वाले कई उत्पादों के टैक्स में कमी आएगी, जिससे उनका दाम कम होगा और आम जनता को फायदा मिलेगा।
12% और 28% स्लैब वाले उत्पादों की नई स्थिति
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12% स्लैब वाले उत्पाद:
इनमें दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं शामिल हैं, जैसे घी, बटर, चीज़, फ्रूट जूस, बादाम, पैकेज्ड नारियल पानी, छतरी, दवाएं, मेडिकल प्रोडक्ट्स, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। इन उत्पादों का टैक्स अब 5% हो सकता है, जिससे इनकी कीमत में लगभग 7% तक की कमी आएगी। -
28% स्लैब वाले उत्पाद:
अब यह उच्चतम टैक्स स्लैब 18% तक सीमित होगा। 28% स्लैब में आने वाली कई वस्तुएं जैसे छोटी कारें, दोपहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC), 32 इंच तक के टीवी, डिशवॉशर, सीमेंट और कुछ बीमा उत्पाद 18% स्लैब में आ जाएंगे। इस बदलाव से इन उत्पादों पर टैक्स लगभग 10% तक कम होगा।
इससे आपको कितनी बचत होगी?
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अगर आप 30,000 रुपये के उत्पाद खरीदते हैं जो पहले 28% GST के अंतर्गत आते थे, तो अब टैक्स 18% होगा। इससे आप लगभग 3,000 रुपये बचा सकते हैं।
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पुराना बिल: 30,000 + 28% = 38,400 रुपये
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नया बिल: 30,000 + 18% = 35,400 रुपये
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अगर आप 10,000 रुपये की दवाइयां लेते हैं, जो पहले 12% स्लैब में थीं, तो अब उन पर 5% GST लगेगा। इससे आपकी बचत लगभग 700 रुपये होगी।
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पुराना बिल: 10,000 + 12% = 11,200 रुपये
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नया बिल: 10,000 + 5% = 10,500 रुपये
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विशेषज्ञों की राय और सरकार की तैयारी
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि GST स्लैब में यह सरलीकरण न केवल कर संग्रह को बेहतर बनाएगा बल्कि उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा। इससे अवैध कराधान (टैक्स चोरी) पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा।
सरकार ने दिवाली तक इन सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा है, ताकि त्योहार के अवसर पर देशवासियों को तत्काल राहत मिल सके। इसके साथ ही देशभर में व्यावसायिक और उपभोक्ता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
किन चीजों पर अभी भी टैक्स ज्यादा रहेगा?
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तंबाकू, पान मसाला जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर ‘सिन टैक्स’ जारी रहेगा, जो 40% तक होगा।
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लग्जरी और विलासिता से जुड़े कुछ वस्तुओं पर भी 18% से ऊपर टैक्स कायम रह सकता है।