केजरीवाल, सिसोदिया के खिलाफ 23 अगस्त को अदालत लेगी बड़ा फैसला

Tuesday, Aug 08, 2017 - 04:36 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में आरोप तय करने के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रांजल अनेजा को आज मामले में आरोप तय करना था। वह छुट्टी पर थे। अदालत ने इससे पहले दोनों आप नेताओं और योगेंद्र यादव को आज अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।


केजरीवाल-सिसौदिया की याचिका खारिज
केजरीवाल और सिसोदिया ने इस आधार पर छूट की मांग की थी कि उन्हें आज से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय मॉनसून सत्र में हिस्सा लेना होगा, जबकि यादव अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने याचिका खारिज करने का दोनों आप नेताओं और योगेंद्र यादव का अनुरोध अस्वीकार करते हुए दो अगस्त को वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आरोप तय करने के बारे में आदेश दिया था।

ये है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र कुमार शर्मा को पार्टी का टिकट देने से इनकार कर दिया था।  अदालत ने आदेश में कहा था कि आरोपी व्यक्तियों की दलीलों में कोई दम नहीं है और वह उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत आरोप तय करेगी। यादव वर्ष 2015 तक आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिन्हें कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने स्वराज इंडिया नाम से अपनी पार्टी का गठन किया। शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने यह कहकर उनसे संपर्क किया था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से प्रसन्न हैं और उन्हें पार्टी की टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लडऩे के लिए कहा था। सिसोदिया और यादव ने उनसे कहा था कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है जिसके बाद शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा था। बहरहाल बाद में उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला था।

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