नाबालिग के अपहरण के दोषी को कोर्ट ने दी सजा, रखे थे 13 गवाह

Wednesday, Nov 16, 2016 - 09:38 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): एक 15 वर्षीय नाबालिग के किडनैपिंग मामले में कोर्ट ने आरोपी मौली कांप्लैक्स के अमित सिंह नामक युवक को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। मामले में पीड़िता का पिता शिकायतकर्त्ता था। मनीमाजरा थाना पुलिस ने किडनैपिंग और दुष्कर्म की नियत से किडनैपिंग की धाराओं में अमित के खिलाफ संबंधित केस 30 मार्च, 2015 को दर्ज किया था। कुल 13 गवाह केस को साबित करने के लिए रखे गए थे।

शिकायतकत्र्ता के मुताबिक 29 मार्च को उनकी सबसे छोटी 15 वर्षीय बेटी घर से मार्किट को गई थी और वापिस नहीं आई। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले अमित सिंह पर अपनी बेटी की किडनैपिंग का शक जताया था। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अमित को गिरफ्तार कर पीड़िता का मैडीकल कर आगामी कार्रवाई की थी। पीड़िता की तरफ से केस की पैरवी लीगल एड की वकील प्रतिभा भंडारी कर रही थी।

Advertising