लाभ पद मामले में राष्ट्रपति ने लिया सही निर्णय: तिवारी

Sunday, Jan 21, 2018 - 04:53 PM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लाभ के पद के मामले में राष्ट्रपति की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों अयोग्य ठहराये जाने का स्वागत किया है। तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधायकों के मामले में तेजी से निर्णय लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बड़ा योगदान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि आप के सभी विधायक अयोग्य करार दिये जाने के बाद मिलने वाली वित्तीय लाभ वापस कर देंगे। 

दिल्ली विधानसभा के अयोग्य घोषित किये गये विधायकों में जंगपुरा से प्रवीण कुमार, नरेला से शरद कुमार शरद कुमार चौहान, द्वारका से आदर्श शास्त्री, कस्तुरबा नगर से मदन लाल, मोती नगर से शिव चरण गोयल, बुराड़ी से संजीव झा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, महरौली से नरेश यादव, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, जनकपुरी से राजेष रिषि, गांधी नगर से अनिल कुमार वाजपेई, सदर बाजार से सोम दत्त, कालकाजी से अवतार सिंह कालरा, राजेन्द्र नगर से विजेन्द्र गर्ग, नजफगढ से कैलाश गहलोत, चांदनी चौक से अल्का लांबा, कोंडली से मनोज कुमार , लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी, मुंडका से सुखबीर सिंह दलाल और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह शामिल हैं।

जरनैल सिंह पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा 
राजौरी गार्डन से तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी लाभ के पद पर नियुक्ति की शिकायत थी लेकिन उन्होंने 17 जनवरी, 2017 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर पिछले साल अप्रैल में उप चुनाव भी हो चुका है। इसलिए उन्हें योग्य घोषित करने का मामला नहीं बनता। इन सभी विधायकों को विभिन्न मंत्रालयों में 13 मार्च, 2015 को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। 
 

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