हैदराबाद एनकाउंटर पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त, सोमवार को करेगा सुनवाई

Saturday, Dec 07, 2019 - 05:31 AM (IST)

हैदराबादः तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है।

 
 

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए। अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे कल शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा,‘‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे। 

बता दें हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर नेशनल हाइवे-44 के पास गुरुवार देर रात हुआ। पुलिस आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को ढेर कर दिया।

गौरतलब है कि 27-28 नवंबर की दरम्यानी रात को हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला डॉक्टर का जला शव बेंगलुरु हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास के करीब मिला था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 

Pardeep

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