सलेम समेत सात दोषियों को 7 सितंबर को सजा सुनाएगी टाडा कोर्ट
Tuesday, Aug 22, 2017 - 07:55 PM (IST)
मुंबईः1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषियों को टाडा कोर्ट 7 सितंबर को सजा सुनाएगी। इस केस अबु सलेम सहित सभी 7 आरोपियों के खिलाफ सजा का एलान किया जाएगा। बता दें, 12 मार्च 1993 को अगल-अगल 12 जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोप में कोर्ट ने अबु सलेम समेत 7 लोगों को दोषी माना है जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस घटना में 257 लोगों की जान गई थी जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है। सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था। उनके मुताबिक हथियारों और विस्फोटों का जखीरा अबु सलेम गुजरात के भरूच के रास्ते लेकर आया था।
1993 Mumbai blast case: Special TADA court to pronounce quantum of sentence to all convicts including Abu Salem on 7th September pic.twitter.com/pHImoDHE9X
— ANI (@ANI) August 22, 2017
इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था।
12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी में एक के बाद एक 12 जगहों पर धमाके हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंटूर होटल, झावेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, कत्था बाजार जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। जांच के दौरान 19 अप्रैल 1993 को अभिनेता संजय दत्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनपर आरोप लगा कि जो हथियार की खेप भारत लाई गई उनमें से एक एके-56 संजय दत्त के घर पर पाई गई थी। 26 अप्रैल 1993 को मुंबर्ई की टाडा अदालत में संजय दत्त ने अपने घर में ए के-56 रखने की बात कबूल की। गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त जमानत पर रिहा हुए।