SC का केंद्र को आदेश, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप टैक्सी पर लाएं कानून

Wednesday, Jul 31, 2019 - 01:14 PM (IST)

नई दिल्ली: देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार (Central Government) को टैक्सी सेवाओं को नियमन के लिए उचित कदम उठाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह महिला सुरक्षा (Women Safety) के मद्देनजर ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी मोबाइल-ऐप (Mobile App) आधारित टैक्सी सेवाओं (Taxi Services) के नियमन के लिए कानून बनाने पर विचार करे।

Supreme Court asks Centre to consider bringing a law to regulate mobile app-based taxi services like Ola and Uber, for safety and security of women passengers. pic.twitter.com/pSn9FAHknL

— ANI (@ANI) July 31, 2019



शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए विनियमन की मांग करे, ताकि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज किया जा सके।बेंच में जस्टिस बोबड़े के साथ ही जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी भी मौजूद थे। केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए काउंसल ने कहा कि इसके लिए कानून में बदलाव करने होंगे। बेंच ने इस पर कहा कि आपको ऐसा करना ही होगा। 

Anil dev

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