सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC की डेडलाइन बढ़ाई, दिया 15 दिसंबर तक का समय

Thursday, Nov 01, 2018 - 06:12 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनआरसी में नाम शामिल करने के दावे  और आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनआरसी के लिए दावा करने वालों को उन पांच दस्तावेजों का सहारा लेने की भी अनुमति दे दी है, जिन पर पहले एनआरसी ने आपत्ति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में क्या कहा
इन पांच दस्तावेजों में 1951 की एनआरसी, 1966 की मतदाता सूची, 1971 की मतदाता सूची, 1971 तक का शरणार्थी पंजीकरण पमाणपत्र और 1971 तक जारी राशन कार्ड शामिल हैं। अभी तक एनआीसी ड्राफ्ट में नाम शामिल करने या निकालने के लिए उन 10 दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा था, जिन्हें 24 मार्च 1971 की आधी रात से विभिन्न प्राधिकरणों और निगमों ने जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने दावेदारों को नोटिस जारी करने की समय सीमा 15 जनवरी और दस्तावेजों के सत्यापन की समय सीमा एक फरवरी निर्धारित की है। 

Yaspal

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