काला धन मामले पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Monday, May 20, 2019 - 08:26 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय अप्रैल 2016 मे बने काला धन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने और इसके दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुनवाई करेगा। इस आदेश को केन्द्र सरकार ने चुनौती दी है।

केंद्र ने दी है चुनौती
न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने अपने समक्ष सोमवार को आयकर विभाग की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर कल सुनवाई की जायेगी। मेहता का कहना था कि इस कानून को पिछली तारीख से लागू करने की केन्द्र की अधिसूचना पर रोक लगाकर उच्च न्यायालय ने गलती की है।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
उच्च न्यायालय ने 16 मई को अपने अंतरिम आदेश में आयकर विभाग को वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई करने से रोक दिया था। खेतान के खिलाफ काला धन को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि काला धन (अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति) और कर का अधिरोपण कानून, जो अप्रैल, 2016 में बना है, को जुलाई, 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने इस मामले को जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया था। केन्द्र ने उच्च न्यायालय के इसी अंतरिम आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

 

Yaspal

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