प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर SC ने केंद्र और राज्य को लगाई लताड़, तुरंत कदम उठाने के नर्देश

Tuesday, May 26, 2020 - 07:06 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से फंसे प्रवासी कामगारों की परेशानियों का मंगलवार को स्वत: ही संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कामगारों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए केन्द्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक जवाब मांगा है।

इन सभी को अदालत को बताना है कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिये उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाये हैं। शीर्ष अदालत ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वह इस मामले में न्यायालय की मदद करें। कोर्ट कामगारों से संबंधित इस मामले में 28 मई को आगे विचार करेगा।

 

Yaspal

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