कूड़ा प्रबंधन नहीं होने पर जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ने ठोका एक लाख का जुर्माना

Wednesday, Jul 11, 2018 - 12:39 PM (IST)

जम्मू: शहरों में बढृती गंदगी और सरकारों के पास उससे निपटने के ठोस प्रबंध नहीं होने से खफा सुप्रीम कोर्ट ने देश के दस राज्यों पर जुर्माना डाला है। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। एससी ने एक-एक लाख का जुर्माना सभी राज्यों को डाला है। माननीय अदालत ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो जजों पर ज्यूडिश्यिल एक्टिविजम का आरोप लगाया जाता है पर ऐसे में हालात में कोर्ट क्या करे जब सरकारों का रवैया गैरजिम्मेदाराना हो।

 


जस्टिस एम बी लोकुर और दीपक गुप्ता ने दिल्ली सरकार और उसके लेफि$टनेंट गवर्नर को जवाब देने को कहा है और पूछा है कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनका क्या किया जाए। उन्होंने कहा, आन देखों की दिल्ली कूड़े में दब रही है और मुम्बई भी सिकुड़ रही है। परन्तु सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के साथ-साथ दिल्ली, मुम्बई, बिहार, छत्तीसगड़, गोआ, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक , मेघालय, पंजाब, लक्ष्यद्वीप और पुंडुचेरी का नाम भी है। सभी राज्यों को अंतिम अवसर दिया गया है। अगर फिर भी इसका कोई इंतजाम नहीं होता है तो संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
 

Monika Jamwal

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