सुप्रीम कोर्ट का NEET-UG परीक्षा के मामले को लेकर बड़ा फैसला, 3 उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगाई

punjabkesari.in Thursday, Jun 20, 2024 - 12:03 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित कर दिया है।

एनटीए इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है। पीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ ने कहा कि यदि स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जाता है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर मामले को आगे बढ़ाने से बचते हैं। हालांकि, एनटीए की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने कहा कि पिछले सप्ताह इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उच्च न्यायालय मामले पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने स्थगन आदेश पारित करने पर सहमति जताई।

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित इसी तरह की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए एनटीए की याचिका पर नोटिस जारी किया था। आज, न्यायालय ने NEET-UG 2024 के संचालन में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली कुछ अन्य रिट याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया और उन्हें संबंधित मामलों के साथ टैग किया, जो 8 जुलाई को पोस्ट किए गए हैं। न्यायालय ने दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है और मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी।

जिन मामलों पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, वे इस प्रकार हैं:

1. एनटीए बनाम केशव पारीक एवं अन्य (टी.पी.(सी) संख्या 1602/2024) - राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
2. एनटीए बनाम श्रेया बनर्जी एवं अन्य (टी.पी.(सी) संख्या 1597/2024) - कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
3. एनटीए बनाम तन्मय चट्टोपाध्याय एवं अन्य (टी.पी.(सी) संख्या 1596/2024) - कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
4. एनटीए बनाम निकिता (नाबालिग) एवं अन्य (टी.पी.(सी) संख्या 1600/2024) - बॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद पीठ) में याचिका लंबित है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mahima

Related News