लव जिहाद मामले में हादिया ​को राहत, SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

Thursday, Mar 08, 2018 - 04:45 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हदिया और शफीन के निकाह को फिर से बहाल कर दिया है। कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें हादिया की शादी को अवैध करार दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में ​कहा कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगें।

एनआईए जारी रख सकती है जांच  
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी अपनी जांच जारी रख सकती है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को हादिया के धर्म परिवर्तन के मामले की जांच का निर्देश दिया था क्योंकि एजेन्सी ने दावा किया था कि केरल में इस तरह का एक‘ तरीका’ सामने आ रहा है।

SC ने हादिया को किया था निगरानी से मुक्त
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब हादिया के पति शफीन जहां ने उसकी शादी अमान्य करार देने और उसकी पत्नी को माता पिता के घर भेजने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 27 नवंबर को हादिया को उसके माता पिता की निगरानी से मुक्त करते हुये उसे कालेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिये भेज दिया था। हालांकि, हादिया ने कहा था कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में हादिया और शफीन के विवाह को लव जिहाद का एक नमूना बताते हुये इसे अमान्य घोषित कर दिया था।     
 

 

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