आयकर नोटिस के खिलाफ कंपनी की दायर याचिका खारिज, रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें

Friday, Apr 06, 2018 - 10:44 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पेलिटी के साल 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में की गई जमीन डील में कमाई के मूल्यांकन को लेकर आयकर विभाग की तरफ से मिले नोटिस की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले 17 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज किया था, जिसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के पति हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इंकार
न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने करने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कंपनी के मूल्यांकन अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही में हिस्सा लेने का निर्देश दिया था। आयकर विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कर चोरी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि साल 2010-11 में कंपनी को लगभग 35 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था।

हाईकोर्ट ने कंपनी के तर्क को नकारा
वहीं कंपनी इसके ऑडिट से बच रही थी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि यह मानने के कई कारण हैं कि आय को ऑडिट से बचाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के ऑडिट अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लिए पेश होने का आदेश दिया था। वहीं कंपनी के मुताबिक आयकर का नोटिस केवल शक के आधार पर दिया गया था। इससे यह साबित नहीं होता कि कंपनी को मुनाफे के ऑडिट से बचाया गया है। कंपनी के इस तर्क को हाईकोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया था।  

Yaspal

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