कांग्रेस को झटका, NOTA के इस्तेमाल पर रोक लगाने से SC ने किया इंकार

Thursday, Aug 03, 2017 - 12:52 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने संबंधी अधिसूचना 2014 में जारी की गई थी। अगर इसमें खामियां थी तो उस समय से कांग्रेस कहां थी। गुजरात में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होना है। 

चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में मांगा जवाब 
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और इस पर व्यापक बहस की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाले चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी तथा कांग्रेस से इस्तीफा देकर आये विधायक बलवंत सिन्हा राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस चुनाव में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में पार्टी के 57 विधायक थे जिसमें से विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला समेत सात विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अपने 42 विधायकों को कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिवकुमार के रिसॉर्ट पर ले गयी थी ताकि पार्टी को और टूट से बचाया जा सके। कल शिवकुमार के आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था जिससे इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था।

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