सुप्रीम कोर्ट का PM Cares Fund पर सुनवाई से इंकार, याचिककर्ता को दिल्ली HC जाने की दी सलाह

Friday, Mar 25, 2022 - 12:25 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनाी याचिका वापस ले ली है।

 

बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष ‘पीएम केयर्स’ भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी तरफ से एकत्र किया गया धन भारत की संचित निधि में भी नहीं जाता।

 

पीएम केयर्स न्यास में मानद आधार पर काम कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अवर सचिव ने कोर्ट में बताया था कि ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ काम करता है और लेखा परीक्षक उसकी निधि की लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ओर से तैयार किए गए पैनल का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष लगातार हमला करता रहा है।

Seema Sharma

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