रमजान में सुबह 5.30 बजे वोटिंग कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका खारिज

Monday, May 13, 2019 - 11:51 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दरअसल वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मतदान में परेशानी न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा मतदान के समय में बदलाव नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले से पहले ही चुनाव आयोग कह चुका है कि मतदान के दौरान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं और वैसे भी हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है. ऐसे में अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे जो अब मुमकिन नहीं है।

हालांकि जब 10 मार्च को मुखख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी, उस वक्त भी रमजान में वोटिंग का सवाल उठा था। तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं, इसलिए मुख्य त्योहार, दिवसों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है। बता दें कि 19 मई को आखिरी और सातवें चरण के लिए मतदान होना है और 23 मई को नतीजे घोषित होंगे।

Seema Sharma

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