तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा पद्धति में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इंकार- आरती कैसे करें? ये कोर्ट का काम नहीं

Tuesday, Nov 16, 2021 - 11:35 AM (IST)

 नई दिल्ली: तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा पद्धति में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नारियल कैसे तोड़ें? आरती कैसे करें? ये अदालत तय नहीं कर सकती, मंदिरों के अनुष्ठानों में संवैधानिक अदालतें दखल नहीं दे सकतीं।
 

 सुनवाई के दौरान CJI एनवी रमना ने कहा कि यदि कोई कमी है तो हम उन्हें इसे ठीक करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन हम दिन-प्रतिदिन पूजा करने के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।  पूजा की रस्मों में अदालतें कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? 

 
जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि यह मामला एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता। वहीं, याचिकाकर्ता  ने कहा कि यह मौलिक अधिकार है. जस्टिस हिमा कोहल ने कहा कि यह मौलिक अधिकार नहीं है।
 

इसके साथ ही CJI एन वी रमना ने कहा कि मांगी गई राहत के लिए पूजा अनुष्ठानों के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ऐसे मामले में संवैधानिक अदालतें दखल नहीं दे सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि कोई प्रशासनिक कमी है तो मंदिर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाए। 
 

Anu Malhotra

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