महाराष्ट्र बाढ़ : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जारी किया नोटिस

Friday, Aug 30, 2019 - 10:06 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास की मांग संबंधी एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और संबंधित उसके विभागों तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकारों एवं अन्य संबंधित प्रशासनों को एक अर्जी पर नोटिस जारी किया। इस अर्जी में अदालत से जून से सितंबर तक वर्षा के सीजन के दौरान कृष्णा और उसकी सहायक नदियों में पानी के भंडारण एवं उसे छोड़े जाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने सांविधिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 और महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन योजना, 2016 के तहत दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। न्यायमूर्ति एन वी रमना की अगुवाई वाली पीठ, वकील सचिन पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पाटिल ने अदालत से आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए धन जारी करने का निर्देश देने की मांग की है।

Pardeep

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