दिवाली से पहले इन शर्तों के साथ बिकेंगे पटाखे, पढ़िए SC की गाइडलाइन
Tuesday, Oct 23, 2018 - 02:02 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दी है। दिवाली पर मात्र दो घंटे पटाखे जाने की मंजूरी दी गई, वहीं ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई। पढ़िए पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन:-
- लाइसेंस धारक ही बेच सकेंगे पटाखे
- पटाखों में हानिकारक रसायनों का नहीं होगा इस्तेमाल
- एमिशन वाले पटाखों की ही दी जाएगी इजाजत
- दिवाली में 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट दी
- दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
- क्रिसमस और न्यू ईयर पर 11. 55 रात से 12.00 बजे रात तक ही चलाए जाएंगे पटाखे
- पटाखों की ऑनलाइन सेल पर भी लगा बैन
- पटाखों की फैक्ट्री की होगी जांच
- आदेश का पालन न होने पर SHO को माना जाएगा दोषी
- धार्मिक जलसों में भी पटाखे जलाने पर बैन
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी बैन पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उपाय सुझाने और यह बताने को कहा था कि पटाखे पर बैन लगाने से व्यापक रूप से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।