बीआरएस नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Friday, Mar 22, 2024 - 06:22 PM (IST)

नेशनल डेस्क : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति 2021-2022 (रद्द कर दी गई) घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुश्री कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना होगा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह (अदालत) याचिकाकर्ता के सिफर् एक राजनेता होने के कारण तय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकती। ईडी ने सुश्री कविता को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें 23 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले के आरोपियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित कई नेता शामिल हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Parveen Kumar

Recommended News

Related News