सुप्रीम कोर्ट का अहम अादेश, सभी हाईवे पर बंद हो शराब की दुकानें

Thursday, Dec 15, 2016 - 05:35 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों और राजकीय राजमार्गों से 500 मीटर तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।  मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों के नए लाइसेंस जारी नहीं करेंगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन्हें शराब लाइसेंस पहले दिए जा चुके हैं उनके लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी और उनके लाइसेंसों का नवीकरण कतई नहीं किया जाएगा।  

हटाए जाएंगे विज्ञापन और साइन बोर्ड
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे और राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने उस अपील पर फैसला सुनाया है जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून  में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाईवे के किनारे शराब की बिक्री न हो। इस पर हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर ङ्क्षचता जताते हुए न्यायालय ने कहा था कि वह राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे सकता है। 

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