INX मीडिया केस: SC ने इन शर्तों पर कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की अनुमति

Friday, May 18, 2018 - 03:43 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इन शर्तो में यह भी शामिल है कि वह विदेशी बैंक में अपना कोई खाता न तो खोलेंगे और न ही बंद करेंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे कार्ति को 19 से 27 मई की अवधि में विदेश जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘कार्ति कोई विदेशी बैंक खाता नहीं खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे’’ तथा विदेश में किसी भी संपत्ति का सौदा नहीं करेंगे।

पीठ ने कार्ति को एक लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि वह उन पर लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे और उसे अपनी उड़ानों तथा भारत लौटने की तारीख के विवरण से अवगत कराएंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्ति को विदेश यात्रा की उसकी अनुमति का किसी भी अदालत में किसी भी अपराध में नियमित जमानत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीठ ने कार्ति से कहा कि उसे जांच में सहयोग करना होगा और वापस आने पर अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, को लौटाना होगा।

Seema Sharma

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