दिल्लीवालाें काे बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर लगाई रोक

punjabkesari.in Monday, Jan 23, 2017 - 01:46 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली के अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत अब बिना सरकार की मंजूरी के निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। दरअसल, मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दलील में कहा गया था कि कई निजी स्कूलों को लीज पर सस्ते में जमीन मिली है। लेकिन, फिर भी इनकी ओर से जब-तब फीस बढ़ा दी जाती है।

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा करने पर उनकी लीज रद्द की जा सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं।


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