सुहैब के HC से बरी होने पर सास ने कहा-जारी रखूंगी लड़ाई, खटखटाऊंगी SC का दरवाजा

Sunday, Oct 07, 2018 - 01:20 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीवी के पूर्व एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी मर्डर केस में बरी कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से सुहैब की सास रुकमा सिंह खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कई चीजों को नजरअंदाज करके फैसला सुनाया है। सुहैब की मृतक पत्नी अंजू की मां रुकमा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सुहैब के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकद्दमा चलाने की गुहार की थी। सुहैब की सास और साली ने आरोप लगाया था कि वह अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।

16 दिसंबर, 2017 को दलीलों के आधार पर दिल्ली की एक निचली अदालत ने सुहैब को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि सुहेब ने हत्या करने के बाद घटना को आत्महत्या का मामला बनाया था। सुहैब की पत्नी अंजू को 10 जनवरी, 2000 को उनके पूर्वी दिल्ली स्थित आवास से घायलावस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सुहैब को पत्नी की हत्या के मामले में 28, मार्च 2000 को गिरफ्तार किया गया था। 

मेरी बेटी को नहीं मिला न्याय
17 साल अपनी मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही रुकमा सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट नहीं जा पाई लेकिन वे शांत नहीं बैठेंगी क्योंकि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला है। रुकमा ने बताया कि उन्हें अपनी दोहती से पता चला कि सुहैब को बरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है। रुकमा ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने रखे तथ्यों और दलीलों को नजरअंदाज किया। सिंह ने कहा कि रुकमा सुहेब को पागलों के जैसे प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने अंजू की बेटी आलिया को करीब 10 साल बाद देखा, जोकि अपनी मां के जैसे हूबहू दिखती है। उन्होंने हाल ही में अंजू की कई चीजें आलिया को दे दीं।

Seema Sharma

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