महिला की परमिशन के बिना सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड करने पर अब खैर नहीं! मिलेगी इतनी सज़ा

punjabkesari.in Thursday, Jul 10, 2025 - 12:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बिना अनुमति के महिलाओं का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एक युवती ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि शहर के चर्च स्ट्रीट पर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और बिना उसकी इजाज़त के अपलोड कर दिया गया। यह घटना अब चर्चा का विषय बन गई है और लोग इस पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी महिला का वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है।

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निजता का अधिकार और उसका उल्लंघन

भारत के संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत Right to Privacy भी है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी को गोपनीय रखने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपकी तस्वीर या वीडियो लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो इसे आपकी निजता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, तो आरोपी को जेल की सज़ा भी हो सकती है।

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क्या है सज़ा का प्रावधान?

भारत में ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT ACT) के तहत कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम की कई धाराएँ ऐसे अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान करती हैं:

  • धारा 66E: यह धारा बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरें लेने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोकती है। इसे निजता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल तक की जेल या ₹2 लाख तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इसमें विशेष रूप से निजी अंगों की तस्वीरें लेना और उन्हें प्रकाशित करना भी शामिल है।

  • धारा 67: यह धारा इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने को अपराध मानती है।

    • यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 साल तक की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।

    •  दूसरी बार दोषी पाए जाने पर, सज़ा बढ़कर 5 साल तक की कैद और ₹10 लाख तक के जुर्माने तक हो सकती है।       

 


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News Editor

Radhika

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