गोवा पुलिस का कर्मियों को निर्देश-जब कोई ट्रैफिक रूल तोड़े, तभी रुकवाएं गाड़ी...बेवजह लोगों को न करें परेशान

punjabkesari.in Friday, Jul 15, 2022 - 03:33 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गोवा पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अब से वाहनों को तभी रोका जाए, जब कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन ‘‘स्पष्ट रूप से'' करता दिखे ताकि वाहन चालकों को ‘‘अनुचित परेशानी और असुविधा'' का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, किसी भी यातायात उल्लंघन के मामले में केवल पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या पुलिस निरीक्षक ही मोटर चालकों का चालान करें। पुलिस महानिरीक्षक (IGP) ओमवीर सिंह ने गुरुवार को जारी परिपत्र में ये निर्देश दिए हैं। राज्य विधान सभा के मौजूदा सत्र के दौरान विभिन्न दलों के विधायकों के यह मुद्दा उठाने के बाद यह आदेश आया है।

 

IGP के आदेश में कहा गया कि यह बताया गया है कि यातायात पुलिस वाहनों या मोटर चालकों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए अनावश्यक और बेवजह वाहनों को रोकती है। इसमें कहा गया, ‘‘लेकिन आम जनता का आरोप है कि इससे उन्हें अनुचित परेशानी और असुविधा होती है। पुलिस लोगों की सेवा और समस्या सुलझाने के लिए है। यातायात पुलिस की मुख्य भूमिका यातायात की आवाजाही की निगरानी और यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।''

 

आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आगे से यातायात उल्लंघन स्पष्ट रूप से दिखाई देने पर ही वाहनों को रोका जाए। IGP ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों का संबंधित उपाधीक्षक, यातायात और पुलिस निरीक्षक सख्ती से चालान करें। आदेश में कहा गया है कि किसी अन्य पुलिस कर्मी को ऐसा करने की अनुमति नहीं है।


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Content Writer

Seema Sharma

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