श्रीनगर की अदालत ने ''हिरासत में मौत'' मामले में अपराध शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया

Saturday, Jul 16, 2022 - 03:58 PM (IST)

श्रीनगर : एक स्थानीय अदालत ने अपराध शाखा को निर्देश दिया कि शहर के नाटीपोरा इलाके में कथित तौर पर हिरासत में एक युवक की मौत की जांच की जाए और इस संबंध में पुलिस के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।

गत सप्ताह, चोरी के एक मामले में 21 वर्षीय युवक मुनीर को थाने में बुलाया गया था और कथित तौर पर हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। मृतक की मां शफीका की याचिका पर सुनवाई करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उक्त निर्देश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "अपराध शाखा थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में, आरोपी संख्या दो अब्दुल रशीद (पुलिस विभाग में मुंशी) और नौगाम थाना के अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।"

अदालत ने अपराध शाखा से यह भी कहा कि दोषियों पर मामला दर्ज करने के लिए मामले की जांच एक सक्षम पुलिस अधिकारी से करवाई जाए।

मृतक के परिवार ने पुलिस पर हिरासत में हत्या का आरोप लगाया है।


 

Monika Jamwal

Advertising