स्पेशल कोर्ट की जाकिर नाइक को चेतावनी, 31 जुलाई तक पेश होने का आदेश

Wednesday, Jun 19, 2019 - 04:29 PM (IST)

मुंबईः हिंदुओं-ईसाइयों के खिलाफ भाषण देने के आरोपी इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA ) अदालत ने 31 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर वह हाजिर नहीं होता है, तो अदालत उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट की अर्जी दाखिल की।

जाकिर नाइक पर 193.06 करोड़ रु. की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी की डर से वह 2016 में मलेशिया भाग गया। नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी-टेरर लॉ के तहत केस दर्ज किया गया था। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया गया। भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा है। ईडी ने पिछले महीने देश के कई शहरों में स्थित नाइक की संपत्तियों और बैंक अकाउंट्स में जमा रुपए जब्त किए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA ) के मुताबिक नाइक ने जानबूझकर हिंदुओं, ईसाइयों और गैर-मजहबी मुसलमानों, विशेष रूप से शिया, सूफी और बरेलवी की धार्मिक मान्यताओं को अपमानित किया। ईडी ने जांच में पाया कि नाइक ने नफरत फैलाने के ज्यादातर भाषण 2007 से 2011 के बीच ही दिए।

NIA  ने चार्जशीट में लिखा था कि जाकिर IRF द्वारा मुंबई में आयोजित किए जाने वाले 10-दिवसीय शांति सम्मेलन में हिंदुओं-ईसाइयों के खिलाफ भाषण देता था। यह सम्मेलन सोची-समझी योजना के तहत होता था। नाइक अन्य धर्मों के लोगों को खुले तौर पर इस्लाम में परिवर्तित करता था।

Tanuja

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