राजस्थान HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचे स्पीकर, कल हो सकती है सुनवाई

Wednesday, Jul 22, 2020 - 07:14 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ कारर्वाई के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के कल के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर गुरुवार को सुनवाइ करेगा। इस बीच सचिन पायलट की ओर से कैविएट दायर की गयी है और न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को ही मामले की सुनवाई किए जाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया था, लेकिन अदालत आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति बोबडे ने सिब्बल को कहा था कि वह रजिस्ट्री जाएं और वहां इस बात को लेकर आग्रह करें। रजिस्ट्री ही मामला सूचीबद्ध करेगी। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आज शाम जारी कॉज लिस्ट में यह मामला न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरानी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

अध्यक्ष ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने शुक्रवार तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कारर्वाई पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कारर्वाई करने से नहीं रोक सकता। न्यायालय का कल का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है। याचिका पर आज ही शीर्ष अदालत से सुनवाई की मांग की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की भी मांग शीर्ष अदालत से की है। याचिका में अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला भी दिया है और कहा है कि शीर्ष अदालत ने अपने पुराने फैसले में कहा है कि जब तक अयोग्यता की कार्यवाही पूरी नहीं होती, तब तक अध्यक्ष की कारर्वाई में न्यायालय दखलंदाजी नहीं कर सकता।

Yaspal

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