एसओएल का खुलासा, स्मृति ने क्वालिफिकेशन बताने से किया है मना

Thursday, Jan 19, 2017 - 02:32 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर जारी विवाद के बीच स्कूल ऑफ आेपन लर्निंग (एसआेएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि ईरानी ने एक आरटीआई आवेदन पर दिल्ली विश्वविद्यालय को उनकी शैक्षणिक योग्यता का खुलासा नहीं करने को कहा है।  आयोग ने स्कूल ऑफ आेपन लर्निंग को केंद्रीय कपड़ा मंत्री ईरानी के शैक्षणिक विवरण से जुड़े सभी रिकॉर्ड उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। आयोग के समक्ष रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए डीयू के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को एक ताजा कारण बताआे नोटिस जारी किया गया है।

एक याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने कि ईरानी ने 2004, 2011 और 2014 में चुनाव लडऩे से पहले दाखिल अपने हलफनामों में विरोधाभासी सूचना दी थी, ईरानी की डिग्रियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ।  अप्रैल, 2004 लोकसभा चुनावो के लिए अपने हलफनामे में ईरानी ने कहा था कि उन्होंने अपना बीए 1996 में डीयू (स्कूल आफ कॉरेसपोंडेंस) से किया, जबकि 11 जुलाई, 2011 के एक अन्य हलफनामे में जो उन्होंने गुजरात से राज्यसभा चुनाव लडऩे के लिए दाखिल किया था, उन्होंने कहा कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम पार्ट 1 है।  यद्यपि इस मामले को अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि शिकायत दाखिल करने में पहले ही काफी समय गुजर चुका है। केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह मुद्दा कायम है। 

लोग नर्सरी के मेरे रिकार्ड मांगने के लिए भी स्वतंत्र हैैं: स्मृति
वहीं स्मृति ईरानी सीआईसी के उस आदेश से आज बेफिक्र दिखीं जिसमें सीबीएसई से कक्षा दसवीं और 12वीं के उनके रिकार्ड के निरीक्षण की इजाजत देने को कहा गया है। स्मृति ने कहा कि लोग नर्सरी के उनके रिकार्ड भी मांगने को स्वतंत्र हैं।  स्मृति ने इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘आप नर्सरी का भी मांग लो।’’  सीआईसी ने कल सीबीएसई की यह दलील खारिज कर दी थी कि उनकी शैक्षिक योग्यता में ‘‘निजी सूचना’’ शामिल है।  

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