आज से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर लगा बैन, कानून का उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना

Friday, Jul 01, 2022 - 01:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने आज 1 जुलाई से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर  प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्लास्टिक से बनी कई चीजों की बिक्री बंद हो जाएगी। बता दें कि बैन लगाई गई चीज़ों में करीब 19 आइटम्स हैं जो अब मार्केट में प्रतिबंध है।

वहीं सरकार के इस कड़े फैसले पर भारत में नॉर्वे के मिशन की उप प्रमुख और मंत्री सलाहकार मार्टीन आमदल बोथीम ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि  मैं भारत को, PM मोदी को सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर बैन के लिए बधाई देती हूं। इससे ऐसे प्लास्टिक में कमी आएगी जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है।

बता दें कि  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Environment Ministry) ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिनपर रोक लगाई गई है।  सरकार के अनुसार, इन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने से इसके कचरे की मात्रा में कमी आएगी क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है। 

 वहीं, मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के 5 साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आईए जानते हैं सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी किन 19 चीजों पर लगाया बैन

-प्लास्टिक कैरी बैग
-प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
-गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
-कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
-प्लास्टिक के झंडे
-थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
-प्लास्टिक की प्लेट
-प्लास्टिक के कप
-प्लास्टिक के गिलास
-प्लास्टिक के कांट
-प्लास्टिक के चम्मच
-चाकू
-स्ट्रॉ
प्लास्टिक ट्रे
-मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
-इन्विटेशन कार्ड
-सिगरेट के पैकेट
100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
 

Anu Malhotra

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