दिग्विजय और उनके तत्कालीन कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Friday, Dec 04, 2015 - 05:14 PM (IST)

भोपाल : मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईआेडब्ल्यू) ने एक निजी शिक्षण संस्थान को धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से लाभ पहुंचाने के कथित आरोप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके तत्कालीन कैबिनेट सहयोगी और निजी शिक्षण संस्थान के मुखिया के खिलाफ के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। ईआेडब्ल्यू के एक आला अफसर ने आज बताया कि सिंह, 1993 से 2003 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 
 
उन पर तथा उनके तत्कालीन कैबिनेट सहयोगी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान आरकेडीएफ कॉलेज पर जुर्माने की राशि 24 लाख रुपए से घटाकर ढाई लाख रुपए की तथा धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से उसे लाभ पहुंचाया।
 
 ईआेडब्ल्यू ने आरकेडीएफ एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष सुनील कपूर को भी आरोपी बनाया है। राधावल्लभ शारदा नामक व्यक्ति की आेर से ईआेडब्ल्यू में की गयी शिकायत के अनुसार सिंह और पटेरिया ने आरकेडीएफ कॉलेज के साथ मिलीभगत कर संबंधित विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के मामले में उस पर लगाए गए जुर्माने की रकम को 24 लाख रुपए से घटाकर ढाई लाख रुपए कर आर्थिक धोखाधड़ी की थी। आला अफसर ने कहा कि कॉलेज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह से संस्थान पर लगाए गए 24 लाख रुपए के जुर्माने को पांच लाख रुपए करने का आग्रह किया था, लेकिन सिंह ने उसे ढाई लाख रुपए कर दिया था। 
 
उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (फर्जी दस्तावेज को मूल दस्तावेज की तरह उपयोग करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। 

 

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