शीना बोरा हत्याकांड में आया नया मोड़, संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज

Saturday, Jul 30, 2016 - 10:03 AM (IST)

मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एचएस महाजन ने खन्ना और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी।
 
वकील श्रेयांश मिथारे के जरिए दाखिल की गई जमानत याचिका में खन्ना ने कहा था कि 24 अप्रैल 2012 को एक कार में जब शीना को गला दबाकर मारा गया था, उस वक्त वह वहां मौजूद नहीं था ।  खन्ना के इंद्राणी के वर्ली स्थित मॉर्लो बंगले में मौजूद होने के सीबीआई के दावे को भी खारिज किया।
 
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उस वक्त संजीव खन्ना अपने होटल में खाने का ऑर्डर दे रहा था ।  सीबीआई ने खन्ना की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसे पूरी साजिश के बारे में पता था और इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय (जो अब सरकारी गवाह बन चुका है) ने खन्ना का नाम लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इंद्राणी, खन्ना और राय शीना की हत्या मेें शामिल थे।
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