शीना बोरा हत्याकांड: पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

Wednesday, Nov 16, 2016 - 01:10 PM (IST)

नई दिल्लीः बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अाज पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने तीनों प्रमुख आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना की न्यायिक हिरासत 29 नवंबर तक बढ़ा दी थी।

पीटर काे गुमराह किया गया
दरअसल, पीटर मुखर्जी को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई ने खुद कहा था कि पूर्व मीडिया दिग्गज की पत्नी ने उन्हें और 10 अन्य लोगों को गुमराह किया था। उन्होंने सभी को गलत जानकारी दी थी कि कैसे शीना ने राहुल मुखर्जी के साथ ब्रेकअप किया और किसी और के साथ चली गई। 

दब्बू पति होने की चुका रहे कीमत
वकील ने कहा था कि अगर वह पीटर मुखर्जी को मूर्ख बना सकती हैं तो वह इस कथित हत्या में शामिल कैसे हो सकते हैं। उन्हाेंने कहा कि पीटर को दब्बू पति होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। गौरतलब है कि इंद्राणी के पहले पति से हुई बेटी शीना की हत्या, इंद्राणी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय और संजीव खन्ना ने ही अप्रैल 2012 में गला घोंटकर की थी।

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