सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली राहत

Saturday, Jul 07, 2018 - 11:02 AM (IST)

नेशनल डेस्क: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कोर्ट ने आज थरूर को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसके लिए याचिका दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रिम जमानत पहले ही दी चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और शशि थरूर के वकील ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदन का भी विरोध किया। जिसमें उन्होंने मामले में सरकारी वकील की मदद करने की इजाजत मांगी थी। बता दें कि कोर्ट शशि थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर पहले ही अग्रिम जमानत दे चुका है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते है। 

शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध किया था। इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जुलाई, 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

vasudha

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