टेरर फंडिंग मामला: शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

Tuesday, Aug 22, 2017 - 07:39 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाह को 9 अगस्त को मनी लांड्रिंंग मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। रिमांड की अवधि पूरी हो गई है और इसलिए रिमांड की याचिका दी गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील राजीव अवस्थी के अनुसार कोर्ट ने जो रिमांड की अवधि दी थी वो समाप्त हो गई है इसलिए और रिमांड मांग गई। उन्होंने कहा कि उनके पास ठोस सबूत हैं और उसी के आधार पर रिमांड की मांग की गई।

वहीं इससे पहले ईडी ने 6 अगस्त को शाह की पत्नी से भी पूछताछ की थी। शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 26 जुलाई को शाह को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और वहीं से उन्हें सात की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।  सभी सात अलगाववादी नेता- अलताफ शाह, अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, मेहराज कालवाल, शाहिद उल इस्लाम, नइम खान और बिट्टा कराटे- को दस दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया था। आरोपियों पर भारतीय पिनल कोड और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। मई में एनआईए ने श्रीनगर का दौरा मनी लांड्रिंग मामले में कई अलगाववादियों से पूछताछ की थी

 

 

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