SC का फैसला- जिनके पास आधार नहीं, वे PAN से भर सकेंगे रिटर्न

Friday, Jun 09, 2017 - 03:13 PM (IST)

नई दिल्ली: आधार कार्ड के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है उनको पैन से आधार को लिंक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो पैन से आधार को लिंक करें। 


'कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला' ​​​​​​​
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार को स्वैच्छिक रखने को कहा था लेकिन सरकार उस आदेश को कम करने में लगी हुई है। याचिकाकर्ता ने दलील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए सरकार उसे किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी जो खतरनाक है। 

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