SC ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और IPS अधिकारी से मांगा जवाब

Friday, Nov 26, 2021 - 02:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन (NGO) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को तैयार हो गया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की एक पीठ ने NGO ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (CPIL) की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और IPS अधिकारी अस्थाना से जवाब भी मांगा।

 

NGO ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले, उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। CPIL की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि उन्होंने अदालत के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार यह अपील दायर की है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

 

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को NGO को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को अपने फैसले में अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उनके चयन मे कोई भी अवैधता या अनियमितता नहीं है।

Seema Sharma

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