सुप्रीम कोर्ट ने NDA परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों की संख्या 19 सीमित करने पर केंद्र से मांगा जवाब

Tuesday, Jan 18, 2022 - 03:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद साल 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किए जाएं।

 

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पीठ ने कहा, ‘‘यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर हैं। पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिलाओं उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है। आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा। 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक तदर्थ उपाय है।''

 

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और बाकी पक्षकारों को उसके बाद दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई छह मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी। बता दें कि पिछले साल 22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने महिलाओं को भी नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी और कहा था कि उनका प्रवेश केंद्र की मांग पर एक साल तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

Seema Sharma

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