लोकपाल नियुक्ति पर SC ने कहा- उम्मीद है सरकार जल्द करेगी फैसला

Tuesday, Apr 17, 2018 - 01:32 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने आज लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उम्मीद जताई कि सरकार इस पर जल्द ही कोई कदम उठाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने दायर याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया जारी है। 

एससी ने आदेश देने से किया इंकार 
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि पैनल में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को शामिल करने की सिफारिश की जा चुकी है। पीठ ने कहा कि उसे इस चरण में कोई आदेश पारित करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकपाल को नियुक्त करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय की गई। 

एक वर्ष से लोकपाल का पद खाली 
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव को समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद् के पद पर नियुक्ति दी गई थी लेकिन पिछले वर्ष उनके निधन के बाद से यह पद रिक्त पड़ा है। पीठ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। संगठन ने कहा था कि शीर्ष अदालत के पिछले वर्ष 27 अप्रैल के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा रही है। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले वर्ष के फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों को संसद से मंजूरी मिलने तक लोकपाल अधिनियम को लागू करने से रोकने के पीछे कोई तर्क नहीं है। इन प्रस्तावों में लोकसभा में विपक्ष के नेता का मुद्दा भी शामिल है।      

vasudha

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