चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर SC का कड़ा निर्देश , 6 हफ्ते के भीतर केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा
punjabkesari.in Monday, Sep 19, 2022 - 09:24 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह बच्चों से जुड़ी अश्लीलता, बलात्कार की वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट से हटाए जाने के मामले में छह सप्ताह के भीतर सरकार और इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा संकलित स्थिति रिपोर्ट पेश करे। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ को बताया कि सरकार की स्थिति रिपोर्ट तैयार है। पीठ ने कहा, ‘‘यह उचित होगा कि सेवा प्रदाता भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को अपेक्षित रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें।''
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध है कि आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर केंद्र की स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ सभी सेवा प्रदाताओं की स्थिति रिपोर्ट को संकलित कर एक संक्षिप्त नोट के साथ पेश करें।'' मामले में न्याय मित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहे एक वकील ने कहा कि अदालत इस मामले में इंटरनेट मध्यस्थों को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दे सकती है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर के लिए तय की।
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू को लिखे उस पत्र का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें बलात्कार के दो वीडियो के प्रसार का आरोप लगाया गया था। इससे पहले 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बच्चों से जुड़ी अश्लीलता और बलात्कार के वीडियो और तस्वीरों को इंटरनेट से हटाने के लिए केंद्र दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर इसे लागू कर सकता है।