परमबीर की याचिका पर सुनवाई करने से SC का इनकार, पूछा-आप पहले बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

Wednesday, Mar 24, 2021 - 12:54 PM (IST)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ‘निष्पक्ष एवं स्वतंत्र' CBI जांच की मांग करने वाली मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट परमबीर सिंह कहा कि आपने अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए वो काफी गंभीर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा, आप पहले बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। बता दें कि परमबीर सिंह1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को ‘मनमाना' और ‘गैरकानूनी' होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में अनिल देशमुख पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

परमबीर सिंह की याचिका में क्या
सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र और CBI को देशमुख के आवास की CCTV फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता ने साक्ष्यों को नष्ट कर दिए जाने से पहले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कदाचार की पूर्वाग्रह रहित, अप्रभावित, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने का इस अदालत से अनुरोध करते हुए रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया है।

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परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने अपने आवास पर फरवरी 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी करते हुए अपराध खुफिया इकाई, मुंबई के सचिन वाजे और समाज सेवा शाखा, मुंबई के ASP संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। साथ ही, विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था।''

रश्मि शुक्ला के पास रिकॉर्ड
परबीर सिंह ने कहा कि इस बारे में विश्वसनीय जानकारी है कि टेलीफोन बातचीत की निगरानी के आधार पर पदस्थापना/तबादला में देशमुख के कदाचार को 24-25 अगस्त 2020 को राज्य खुफिया विभाग की खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला ने पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया था, जिन्होंने इससे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार को अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार की एक अधिसूचना के जरिए उनका मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से होम गार्ड विभाग में मनमाने और गैरकानूनी तरीके से तबादला कर दिया गया, जबकि उन्होंने उस पद पर दो साल का न्यूनतम निधार्रित कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था। सिंह ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास 25 फरवरी को एक संदिग्ध कार मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले की जांच अब एनएआई कर रही है। वाहन से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थीं।

Seema Sharma

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