जजाें की नियुक्ति मामले में केंद्र और SC में बढ़ी तकरार

Friday, Nov 18, 2016 - 02:47 PM (IST)

नई दिल्लीःउच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भेजे गए 43 नामों को केंद्र द्वारा नामंजूर किए जाने को स्वीकार नहीं किया है और इन नामों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है।  प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति ए आर दवे की पीठ ने कहा, ‘हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 43 नामों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, जिनको सरकार ने नामंजूर कर दिया था।’  

सुनवाई के दौरान बोले जज
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार की पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए अपने बयान की याद दिलाई, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही। जजों के पांच सदस्यीय कालेजियम की अध्यक्षता करने वाले प्रधान न्यायाधीश ने उनसे कहा, ‘हमने देखा है।’ अटार्नी जनरल ने हालिया घटनाक्रमों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, ‘मैं इन चीजों से अवगत नहीं हूं।’  

34 नामों को दी थी मंजूरी
केंद्र ने मंगलवार को न्यायालय से कहा था कि उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कालेजियम द्वारा भेजे गये 77 नामों में से 34 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश से जुड़ी कोई भी फाइल उसके पास लंबित नहीं है। पीठ इस मुद्दे पर अब शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगी।  

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