कांवड़ यात्रा विवाद : SC का आदेश- दुकानदारों को प्रदर्शित करनी होगी लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन की जानकारी
punjabkesari.in Tuesday, Jul 22, 2025 - 01:38 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही 'नेम प्लेट' का मुद्दा गरमाया हुआ था, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इस आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, "दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।" आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों के लिए यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि "दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना होगा।" QR कोड और नेम प्लेट के विवादित मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे कहा कि "हम यह भी साफ करते हैं कि इन मुद्दों पर फिलहाल विचार करने की नहीं सोच रहे हैं." इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए QR कोड और पहचान संबंधी नेम प्लेट लगाने के मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया है, लेकिन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है.
क्या था QR कोड और नेम प्लेट का पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में उन दुकानदारों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स से अपनी दुकानों के आगे QR कोड लगाने के लिए कहा गया था, जो कांवड़ यात्रा मार्ग में आते हैं. साथ ही, दुकानदारों की पहचान के लिए उनके नाम भी लिखने को कहा गया था।
इस आदेश के जारी होते ही यह मामला गरमा गया। दुकानदारों ने इसे अपने अधिकारों और धार्मिक पहचान से जोड़ दिया, जिसके कारण यह एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। दुकानदारों के एक वर्ग ने इस आदेश का विरोध किया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अब केवल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने का आदेश दिया है। नेम प्लेट और QR कोड लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। यह आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है।