SC का केंद्र और 10 राज्यों को निर्देश- कश्मीरी छात्रों को मुहैया कराएं सुरक्षा

Friday, Feb 22, 2019 - 12:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर कथित हमलों को रोकने के लिए 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कथित हमलों को रोकने के लिए हस्क्षेप करने की मांग वाली याचिका पर उनका जवाब मांगा है। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकील तारिक अदीब की याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि मॉब लाचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ होने वाले उत्पीडऩ और हमलों के मामलों की भी निगरानी करेंगे। 
 

शीर्ष अदालत ने इन नोडल अधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के इंतजाम करने के वास्ते गृह मंत्रालय को निर्देश दिया। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कल मामले का विशेष उल्लेख किया था और न्यायालय ने इसकी त्वरित सुनवाई के लिए आज की तारीक मुकर्रर की थी।

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के अलावा आठ राज्यों- जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पक्षकार बनाया है ।याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कश्मीरी युवक-युवतियों पर हमले किये जा रहे हैं।

vasudha

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