एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग, SC अगस्त में करेगा सुनवाई

Monday, Jul 15, 2019 - 01:09 PM (IST)

नई दिल्लीः किसी व्यक्ति के दो जगह चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया, लेकिन कोर्ट सुनवाई को तैयार है। दरअसल याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 (7) को अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। इससे पहले एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर समर्थन किया था।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि दो सीटों से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि एक सीट छोड़ने वाले से चुनाव का सारा खर्चा वसूला जाना चाहिए। आयोग ने कहा था कि कानून में बदलाव होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर करके एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिका में कहा गया था कि जब एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और अगर वह दोनों ही सीटों पर विजयी होता है तो यह अनिवार्य है कि उसे दो में से एक सीट छोड़नी पड़ती है, इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि खाली हुई सीट पर चुनाव कराने से सरकारी तंत्र और अन्य संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

Seema Sharma

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