सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की अर्जी पर सुनाया अहम फैसला कहा- दादी बच्चे के लिए अजनबी हैं
punjabkesari.in Tuesday, Jan 07, 2025 - 04:46 PM (IST)
नेशनल डेस्क: बेंगलुरू में AI इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में अतुल की मां अंजू देवी ने पोते की कस्टडी मांग की है। इस मुद्दे पर कोर्ट का कहना है कि बच्चा अपनी मां के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से बच्चे की स्थिति पर हलफनामा मांगा है। इस संबंध में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि अंजू देवी ने याचिका में कहा कि निकिता के जेल जाने के बाद से उन्हें अपने पोते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि बच्चे का पता लगाकर उसे उन्हें सौंप दिया जाए। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उनका बच्चा उन्हीं के पास है।
इसी के साथ अपनी याचिका में अंजू देवी ने कहा कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया। परेशानी के चलते अतुल ने सुसाइड किया, लेकिन अब उनका बेटा निकिता के साथ सेफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मां के हिरासत में होने के कारण इस याचिका को लेकर नोटिस जारी किया था। अब उसे जमानत मिल चुकी है और इस सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी बच्चा अपनी दादी से संपर्क में नहीं है। दादी उसके लिए अजनबी है।