केंद्र और दिल्ली सरकार के रिश्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, जानें क्या कहा?

Friday, Jul 09, 2021 - 05:29 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हाल के वर्षों में जारी तल्खियों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए जनहित में तालमेल के साथ काम करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि पहले भी केंद्र और दिल्ली में अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारें रहीं, पहले इतनी तल्खी कभी नहीं रही और मामला अदालत तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में यही सब अधिक हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में फेसबुक के पदाधिकारी को तलब करने संबंधी विधानसभा की शांति व्यवस्था समिति के आदेश को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा कल सुनाये गये फैसले में यह टिप्पणी की गयी है। पीठ ने स्पष्ट कहा कि दोनों सरकारों को मिलकर काम करना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यह सोच कतई उचित नहीं कि केवल हमारी सोच सही है, बाकी सब गलत है। 

Yaspal

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