SC ने चुनाव आयोग से पूछा- क्या रमज़ान में सुबह 5 बजे से मतदान करवा सकते है?

Thursday, May 02, 2019 - 12:33 PM (IST)

नई दिल्ली: रमजान (Ramzan) शुरू होने में केवल 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक याचिका के आधार पर चुनाव आयोग (Election Commission) से सवाल किया है कि क्या रमजान के दौरान मतदान का समय सुबह सात बजे से बदलकर 5 बजे किया जा सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के आधार पर चुनाव आयोग से सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग इस तरह की मांग को मान सकता है या नहीं। बता दें कि रमजान 5 मई से शुरु हो रहे हैं, जिसके बाद 3 चरणों में 6, 12 और 19 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में समय को बदलने की याचिकाएं डाली थी।

चुनाव शुरू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। हालांकि  अगर कोई बड़ी चूक या उल्लंघन जैसा मामला चुनावों के दौरान हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल दे सकता है। इसलिए समय के बदलने को लेकर फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला लेगा।गौरतलब है इससे पहले जब लोकसभा चुनावों (Loksabha Election) की घोषणा हुई थी, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक गुरुओं ने चुनाव के ज्यादा चरणों को लेकर ऐतराज भी जताया था। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग रमजान और बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मतदान का समय बदलेगा या नहीं?

Anil dev

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